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जयपुर पोलो ग्राउंड की मस्जिद पर दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद को तोड़ने से रोकने और प्रवेश बहाल करने की याचिका पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र के कानूनी प्रतिनिधि ने कहा कि फिलहाल कोई विध्वंस कार्रवाही नहीं की जा रही है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने जयपुर पोलो ग्राउंड परिसर में स्थित रेस कोर्स मस्जिद से संबंधित मामले में केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने मस्जिद को तोड़े जाने से बचाने और परिसर में प्रवेश की बहाली के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई की।
अदालत में केंद्र के वकील ने कहा कि वर्तमान में मस्जिद की इमारत को गिराने की कोई कार्रवाही नहीं की जा रही है। हालांकि, वकील ने स्वीकार किया कि पहले इस परिसर में विद्युत और जल आपूर्ति को काट दिया गया था।
यह मामला एक संवेदनशील विषय है जो धार्मिक परिसरों और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग से संबंधित है। अदालत ने केंद्र सरकार को आगामी सुनवाई से पहले विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
हाई कोर्ट की यह कार्रवाई सार्वजनिक हित और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के प्रयास का हिस्सा है। अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की जाएगी, जिस दौरान केंद्र सरकार को पूरी परिस्थितियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।