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फॉर्च्यून सोयाबीन तेल पर प्रतिबंध को चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और खाद्य सुरक्षा एजेंसी से फॉर्च्यून सोयाबीन रिफाइंड ऑयल पर लगे प्रतिबंध को लेकर जवाब मांगा है। कंपनी पैकेजिंग पर लिखे दो दावों- '100% वेज' और 'कोलेस्ट्रॉल फ्री' को लेकर आपत्ति जता रही है।
LSN India ·

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोयाबीन रिफाइंड तेल के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के कदम पर केंद्रीय सरकार और एजेंसी से जवाब तलब किया है। मामला उस कंपनी की याचिका से संबंधित है जिसने एफएसएसएआई के फैसले को चुनौती दी है।
कंपनी ने अपनी याचिका में अपने उत्पाद की पैकेजिंग पर लिखे गए दो मुख्य दावों को लेकर आपत्ति उठाई है। इन दावों में '100% शुद्ध वेज' और 'कोलेस्ट्रॉल फ्री - स्वस्थ जीवनशैली के लिए' शामिल हैं। कंपनी का तर्क है कि ये दावे पूरी तरह वैध और उचित हैं।
एफएसएसएआई के द्वारा लिया गया कदम खाद्य उत्पादों पर लेबलिंग और विज्ञापन नियमों को लेकर बढ़ती सख्ती का हिस्सा प्रतीत होता है। खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी विभिन्न उत्पादों की जांच करती रहती है।
दिल्ली हाई कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद अब केंद्र सरकार और एफएसएसएआई को अपने रुख को न्यायोचित ठहराने के लिए तर्क देने होंगे। कोर्ट का यह कदम खाद्य उत्पादों के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता के मुद्दों को उजागर करता है। इस मामले का निर्णय खाद्य उद्योग में लेबलिंग मानदंडों को लेकर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।