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दिल्ली हाई कोर्ट ने OpenAI से ANI की कॉपीराइट याचिका पर जवाब मांगा
भारतीय समाचार एजेंसी ANI ने OpenAI के खिलाफ कॉपीराइट मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है। ANI का तर्क है कि भारतीय कानून 'न्यायसंगत प्रयोग' की अनुमति देता है, न कि अमेरिकी 'न्यायसंगत उपयोग' को।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने OpenAI को ANI की कॉपीराइट चुनौती के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। भारतीय समाचार एजेंसी ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया गया था। ANI ने अपनी याचिका में कहा है कि न्यायालय को भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत 'न्यायसंगत प्रयोग' के सिद्धांत पर विचार करना चाहिए।
ANI के तर्क के अनुसार, भारतीय कानून में 'न्यायसंगत प्रयोग' की धारणा विद्यमान है, जो अमेरिकी कानून में प्रयुक्त 'न्यायसंगत उपयोग' सिद्धांत से अलग है। एजेंसी का मानना है कि इस महत्वपूर्ण अंतर को समझना इस मामले में निर्णायक भूमिका अदा करेगा।
यह मामला कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण और कॉपीराइट सुरक्षा के बीच बढ़ते विवाद को प्रतिबिंबित करता है। OpenAI पर आरोप है कि उसने बिना अनुमति के ANI की समाचार सामग्री का उपयोग अपने मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया है। न्यायालय की अगली कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट तिथि का इंतजार किया जा रहा है।