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कार्यकर्ता की हिरासत के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कार्यकर्ता की हिरासत को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस का रुख जानने के लिए कहा है। कोर्ट ने पुलिस से मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कार्यकर्ता की नजरबंदी के संबंध में दायर जनहित याचिका पर दिल्ली पुलिस से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी अवैध हिरासत का दावा करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कार्यकर्ता का कहना है कि उसे बिना किसी उचित कारण के नजरबंद रखा गया है और उसे कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि वह अपना पूर्ण विवरण और कानूनी आधार दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करे। कोर्ट अगली सुनवाई से पहले पुलिस की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता है। यह मामला नजरबंदी के दौरान प्रक्रियात्मक न्याय के अधिकारों से जुड़ा हुआ है।