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भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदर्शन प्रकरण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय युवा कांग्रेस की याचिका पर पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है। संगठन ने अपनी रैली की अनुमति न दिए जाने के फैसले को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।
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भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। संगठन ने चुनाव आयोग के विरुद्ध एक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दिए जाने से संबंधित मामले को लेकर याचिका दायर की है।
भारतीय युवा कांग्रेस की याचिका में दावा किया गया है कि अनुमति देने वाले अधिकारियों ने यांत्रिक तरीके से उनके आवेदन को खारिज कर दिया। संगठन का कहना है कि इस निर्णय से उसके समानता के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और यह संविधान के दायरे से परे है।
कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रशासन को सात दिनों के अंदर अपनी लिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद न्यायालय याचिका की सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित करेगा।
यह मामला नागरिकों के प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक समारोहों को अनुमति देने की प्रक्रिया से संबंधित है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय का असर संपूर्ण देश में नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर पड़ सकता है।