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दिल्ली हाई कोर्ट ने 'ब्रिंग बैक बैलट' इंस्टाग्राम खाते को ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंस्टाग्राम खाते को पूरी तरह से ब्लॉक करने के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि 50,000 से अधिक फॉलोअर्स वाले खाते को रोकना अनुपातहीन और बिना किसी सूचना के किया गया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम द्वारा 'ब्रिंग बैक बैलट' नामक एक खाते को ब्लॉक करने के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायालय के इस कदम से खाता ब्लॉक करने की कार्रवाई को लेकर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि 50,000 से अधिक फॉलोअर्स वाले इस खाते को पूरी तरह से बंद करना अनुपातहीन, अतार्किक और किसी पूर्व सूचना के बिना किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस तरह की कार्रवाई खाते के संचालकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है।
यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा खातों को निलंबित या ब्लॉक करने की प्रक्रिया और ऐसे निर्णयों में पारदर्शिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने के बाद प्रतिवादियों को याचिका का उत्तर देने के लिए समय दिया जाएगा।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री हटाने और खातों को ब्लॉक करने के संबंध में विभिन्न याचिकाएं भारतीय अदालतों में लंबित हैं। यह मामला सोशल मीडिया के विनियमन और उपयोगकर्ता अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के सवाल को फिर से सामने लाता है।