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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के अवमानना मामले की सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की
न्यायाधीशों नवीन चौहान और अरुण भारद्वाज की पीठ ने अरविंद केजरीवाल और अन्य प्रतिवादियों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और अन्य प्रतिवादियों के अवमानना मामले की सुनवाई 16 नवंबर को के लिए निर्धारित किया है। न्यायमूर्ति नवीन चौहान और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की पीठ ने इस मामले में पक्षों को आवश्यक कानूनी दस्तावेज दाखिल करने का अवसर दिया है।
इस मामले में अरविंद केजरीवाल सहित अन्य प्रतिवादियों को अदालत के समक्ष अपने पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। बेंच ने सभी पक्षों को यथासमय अपने जवाब और आवश्यक दलीलें पेश करने का मौका दिया है।
अवमानना केस को लेकर न्यायालय की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अगली तारीख को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मामले में तेजी आने की संभावना है और अदालत प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए जवाबों पर विचार करेगी।