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दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटीसी का लाइसेंस रद्द करने से रोका
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को आईटीसी लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द करने से अंतरिम रोक लगाई है। यह निर्णय आईटीसी के आश्रीवाद एमपी चक्की आटे पर '100 प्रतिशत' दावों को हटाने के संबंध में आया है।
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न्यायमूर्ति स्वरण कांता शर्मा ने आईटीसी की याचिका पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। कंपनी एफएसएसएआई के उन निर्देशों को चुनौती दे रही है जो अपने उत्पाद पर '100 प्रतिशत' शब्द का उपयोग न करने अथवा लाइसेंस निलंबन का जोखिम उठाने की मांग करते हैं।
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि चूंकि अधिकार क्षेत्र संबंधी मामला निर्णय किया जाना बाकी है और अदालतें बंद हैं, इसलिए अगली सुनवाई तारीख तक लाइसेंस रद्द करने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। अदालत ने मामले को 9 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी कहा कि वह सोमवार, 31 अगस्त को एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड की ओर से एफएसएसएआई के विरुद्ध दायर एक अलग याचिका की सुग्राह्यता पर आदेश पारित करेंगी। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड को भी एफएसएसएआई से भ्रामक लेबल घोषणा के संबंध में नोटिस मिले हैं।