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दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU चुनाव पर लगाई तलवार, हिंसा जारी रही तो चुनाव रद्द
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव के दौरान हुई हिंसा और गुंडागर्दी से नाराज हाईकोर्ट ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि सुरक्षा उपाय विफल रहे तो पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव पर गंभीर आपत्ति जताई है। कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैंपस में सांप्रदायिक हिंसा और अराजक स्थिति देखी गई।
हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस को कड़ी चेतावनी जारी की है कि वे चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूर्ण सतर्कता बरतें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इसके बाद भी हिंसा या नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो पूरी चुनाव प्रक्रिया को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
न्यायालय ने माना है कि छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया कैंपस में संवैधानिक महत्व की है, लेकिन इसे शांतिपूर्ण और सभ्य तरीके से संपन्न होना चाहिए। हिंसा और गुंडागर्दी की घटनाएं न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कलंकित करती हैं, बल्कि छात्रों की सुरक्षा को भी जोखिम में डालती हैं।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रशासन इसे गंभीरता से लें और आने वाली चुनाव प्रक्रिया में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें तथा हर तरह की हिंसा को रोकने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। न्यायालय ने इस मामले में आगामी सुनवाई के लिए तारीख भी निर्धारित की है।