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दिल्ली HC ने हिंदुत्व प्रभावशाली भारद्वाज की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदुत्व प्रभावशाली स्वतंत्र भारद्वाज की हबिअस कॉर्पस याचिका पर 7 सितंबर को सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने इस याचिका को आपातकालीन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रभावशाली व्यक्तित्व स्वतंत्र भारद्वाज द्वारा दायर हबिअस कॉर्पस याचिका पर 7 सितंबर को सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। यह याचिका उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध लगाई गई थी।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की एक खंडपीठ के समक्ष याचिका को आपातकालीन सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने इस याचिका को उसी दिन सूचीबद्ध किए जाने की अनुमति दी है।
हबिअस कॉर्पस याचिका किसी व्यक्ति की गैरकानूनी या अनुचित कारावास के विरुद्ध दायर की जाती है। ऐसी याचिकाएं संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती हैं और न्यायालय के समक्ष प्राधिकार की वैधता को चुनौती देने के लिए उपयोग की जाती हैं।
इस मामले की आगामी सुनवाई 7 सितंबर को होगी, जहां न्यायालय याचिका के गुणागुण पर विचार करेगा।