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दिल्ली हाईकोर्ट ने चित्रा रामकृष्णन की जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णन की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। कर्मचारियों के फोन की अवैध निगरानी के मामले में दिसंबर 2022 में दी गई जमानत को अब बहाल माना गया है।
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भारतीय स्टॉक बाजार को हिलाने वाले इस प्रकरण में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व मुख्य कार्यकारी चित्रा रामकृष्णन को दिसंबर 2022 में जमानत दी गई थी, जिसके विरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
चित्रा रामकृष्णन पर एनएसई में कर्मचारियों के निजी संचार की अनुमति के बिना निगरानी का आरोप लगाया गया है। यह मामला एक्सचेंज की आंतरिक निगरानी प्रणालियों के दुरुपयोग से जुड़ा है, जो वर्षों से चलती आई है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि जमानत की शर्तें अपर्याप्त हैं। न्यायालय के अनुसार पूर्व एनएसई प्रमुख के खिलाफ मौजूदा साक्ष्य और परिस्थितियों में जमानत के आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए।
यह निर्णय भारतीय कानून प्रणाली में जमानत के अधिकार से संबंधित मामलों में एक महत्वपूर्ण पूर्वदृष्टांत माना जा रहा है। मामले की सुनवाई अब आगामी तारीखों में जारी रहेगी।