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प्रदर्शन के दौरान उत्पीड़न के मामले में दिल्ली HC से बॉडी कैमरा अनिवार्य करने की मांग
दिल्ली हाईकोर्ट में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के मामले में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी कैमरे अनिवार्य करने की मांग की है।
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दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका में प्रदर्शन स्थलों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित उत्पीड़न के संदर्भ में पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी कैमरे अनिवार्य करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि शरीर पर लगे कैमरे पुलिस कार्रवाइयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
वर्तमान में, भीड़ नियंत्रण और प्रदर्शन स्थलों के आसपास सुरक्षा कार्यों को संभालने वाली पुलिस टीमों को बॉडी कैमरे जारी किए गए हैं। इसके अलावा, चुनाव आयोग कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों पर भी इन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह व्यवस्था अभी भी व्यापक और सुसंगत नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, बॉडी कैमरे पुलिस और नागरिकों दोनों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। ये कैमरे पुलिस कार्रवाइयों का प्रमाण सংरक्षित करते हैं और झूठे आरोपों से बचाव भी प्रदान करते हैं। वकीलों का मानना है कि इस तकनीक को सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अनिवार्य बनाना चाहिए।
यह मामला सार्वजनिक सुरक्षा और पुलिस जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से इस याचिका पर शीघ्र ही सुनवाई की उम्मीद है।