World · India Bureau
कनॉट प्लेस में धारा-163 लागू, चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते
दिल्ली प्रशासन ने कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू की है। इस कदम से इलाके में भीड़ जमावड़ा पर प्रतिबंध लगाया गया है।
LSN India ·

दिल्ली की राजधानी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 लागू की गई है। इस प्रावधान के तहत चार से अधिक लोग एक साथ भीड़ नहीं बना सकते हैं।
प्रस्तावित प्रदर्शन के कारण कनॉट प्लेस और आसपास के प्रमुख राजमार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है। आवागमन में बाधा से बचने के लिए प्रशासन ने निवासियों और व्यावसायियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।
इस अधिसूचना के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति चार जनों के समूह में एकत्र नहीं हो सकता है। धारा-163 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा इस निर्णय को सार्वजनिक सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया गया है।