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दिल्ली मेट्रो के टॉयलेट में 5 रुपये शुल्क, जानिए नियम और वैधता
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के विभिन्न स्टेशनों पर शौचालय सुविधा के लिए प्रति उपयोग 5 रुपये की फीस वसूली जा रही है। नियामक दिशानिर्देश और सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में यह शुल्क लागू करने की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।
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दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों पर यात्रियों को शौचालय सुविधा का उपयोग करने के लिए 5 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। यह व्यवहार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच से संबंधित प्रश्न उठाता है।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के नियमों के तहत, स्टेशनों पर निर्मित शौचालय सुविधाओं के रखरखाव और स्वच्छता के लिए यह शुल्क लगाया जाता है। संस्था का तर्क है कि इससे प्राप्त राजस्व स्वच्छता कर्मियों की नियुक्ति और सुविधा के नियमित रखरखाव में उपयोग किया जाता है।
हालांकि, सामाजिक कल्याण संगठनों और आम यात्रियों का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध होनी चाहिए। विशेषकर महिलाएं, दिव्यांगजन और अन्य वंचित वर्गों के लिए ऐसी शुल्क नीति प्रतिबंधात्मक साबित होती है।
डीएमआरसी इस मुद्दे पर समीक्षा करने और आवश्यक सुधार लाने की अपेक्षा की जा रही है ताकि सभी यात्रियों को न्यायसंगत और सुलभ सुविधाएं प्राप्त हो सकें।