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दिल्ली में मेट्रो सेवाएं बाधित नहीं हुईं: डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाल के प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो सेवाओं में कोई कटौती या रद्दीकरण नहीं हुआ। 303 स्टेशनों में से केवल 45 स्टेशनों पर प्रवेश-निकास पर प्रतिबंध लगाया गया था।
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दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को एक शपथपत्र में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में हाल के प्रदर्शनों के समय मेट्रो ट्रेन सेवाएं न तो बाधित हुईं और न ही रद्द की गईं। कॉर्पोरेशन के अनुसार, 85 प्रतिशत से अधिक मेट्रो नेटवर्क यानी 258 स्टेशन पूरी तरह कार्यशील, सुलभ और यात्रियों के लिए सेवा प्रदान करते रहे।
डीएमआरसी ने कहा कि कुल 303 स्टेशनों में से केवल 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित किया गया था, जो संपूर्ण नेटवर्क का 15 प्रतिशत है। कॉर्पोरेशन के मुताबिक ये प्रतिबंध कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच और उनके निर्देशों के अनुसार लगाए गए थे।
10 अक्टूबर, 2026 को मेट्रो में सवार होने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 32 लाख थी, जबकि एक सामान्य दूसरे शनिवार को लगभग 58 लाख यात्री मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को जो आदेश दिया था, उसके अनुपालन में डीएमआरसी ने यह रिपोर्ट दाखिल की है।