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सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद दिल्ली मेट्रो में आंशिक सेवा बहाली
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को सीजेपी प्रदर्शन से पहले मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर लगाई गई व्यापक पाबंदियां हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए 45 स्टेशनों को प्रभावित रखने का निर्णय लिया है।
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सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी के बाद दिल्ली परिवहन में आंशिक सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। न्यायालय ने मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर लगाई गई व्यापक पाबंदियों को असंवैधानिक करार देते हुए केंद्रीय सरकार और दिल्ली पुलिस को तत्काल राहत प्रदान करने का आदेश दिया।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अपने पहले के आदेश में संशोधन किया है। हालांकि, सीजेपी के शनिवार को होने वाले प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए 45 मेट्रो स्टेशन प्रभावित रहेंगे। इन स्टेशनों पर सीमित सेवाएं प्रदान की जाएंगी या पूर्ण बंदी रहेगी।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मानना है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा चुनौतियों के कारण कुछ स्टेशनों पर प्रतिबंध आवश्यक हैं। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य नागरिकों की गतिविधियों में बाधा डालने के खिलाफ चेतावनी दी है।
दिल्ली पुलिस और संबंधित प्राधिकारियों को राहत प्रदान करने के समय मनमानेपन से बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय का निर्णय भारत के नागरिकों के आवागमन के अधिकार और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के बीच संतुलन बनाने का प्रयास माना जा रहा है।