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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर, ग्रैप स्टेज II प्रतिबंध लागू
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 325 के स्तर तक पहुंचने के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रैप स्टेज II के प्रतिबंध लागू किए हैं। सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को स्टेज I और स्टेज II दोनों के उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
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दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रैप (वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए ग्रेडेड रेसपांस एक्शन प्लान) के दूसरे चरण के प्रतिबंध लागू किए हैं। एक्यूआई 325 के स्तर पर पहुंचने के साथ ही यह कदम उठाया गया है, जो "बहुत खराब" श्रेणी में आता है।
सीएक्यूएम ने सभी संबंधित एजेंसियों को ग्रैप के पहले और दूसरे दोनों चरणों के उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इन प्रतिबंधों में निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण, डीजल चलित वाहनों के संचालन में कटौती और अतिरिक्त परिवहन जैसे उपाय शामिल हैं।
ग्रैप प्रणाली वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के अनुसार विभिन्न चरणों में प्रतिबंध लागू करती है। स्टेज II में आवश्यक उद्योगों को छोड़कर अन्य निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगता है और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाता है।
क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में प्रदूषण की स्थिति अलग-अलग है, लेकिन समग्र रूप से एक्यूआई चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है। मौसमी परिवर्तन और पराली जलाने जैसी गतिविधियां इस अवधि में प्रदूषण को बढ़ाती हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से स्वास्थ्य सावधानियां बरतने और अनावश्यक बाहरी गतिविधियों से बचने का आह्वान किया है।