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दिल्ली-NCR में GRAP लागू, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े उपाय

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में संशोधित GRAP (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) लागू कर दिया है। AQI के स्तर के आधार पर विभिन्न प्रतिबंध लागू होंगे, जिसमें स्कूलों में हाइब्रिड शिक्षा और कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है।

LSN India · 30 September 2026

दिल्ली-NCR में GRAP लागू, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े उपाय

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CAQM) ने नया GRAP जारी किया है। यह योजना वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर चार चरणों में विभाजित है और प्रत्येक स्तर पर अलग-अलग प्रतिबंध लागू होंगे।

नई GRAP के तहत निजी वाहनों की पार्किंग फीस में वृद्धि की जाएगी ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें। शहर के स्कूलों को AQI के बढ़ते स्तर पर हाइब्रिड शिक्षा मॉडल अपनाने का विकल्प दिया गया है, जिससे छात्रों को घर से भी पढ़ाई करने की सुविधा मिल सकेगी।

कार्यालयों के संचालन को ध्यान में रखते हुए GRAP में यह प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों का आधा स्टाफ घर से काम कर सकेगा। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

संबंधित अधिकारियों के अनुसार, यह संशोधित कार्य योजना पिछली GRAP की तुलना में अधिक व्यावहारिक है और शहर की आर्थिक गतिविधियों को बाधित किए बिना प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होगी। CAQM सभी हितधारकों से इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है।