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दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर से बिना पीयूसी के पेट्रोल-सीएनजी नहीं
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल या सीएनजी नहीं दी जाएगी।
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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। नए नियमों के अनुसार, आने वाले महीने से पीयूसी (प्रदूषण अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के बिना किसी भी पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।
यह कदम क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती पैदा होती है।
यह नीति सभी चार-पहिया और दो-पहिया वाहनों पर लागू होगी। वैध पीयूसी सर्टिफिकेट रखने वाले वाहन मालिकों को ईंधन खरीदने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम अधिकतर लोगों को अपने वाहनों की नियमित जांच कराने के लिए प्रेरित करेगा।
इस नियम के कार्यान्वयन से पहले नागरिकों को पीयूसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सलाह दी गई है। यह उपाय पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य सुरक्षा के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।