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दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य

दिल्ली-NCR क्षेत्र में सर्दी के मौसम से पहले प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े उपाय लागू किए गए हैं। अक्टूबर के पहले दिन से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लागू हो गया है।

LSN India · 1 October 2026

दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य

दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। एक अक्टूबर से बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल और CNG देने पर रोक लागू कर दी गई है।

इस नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंपों पर वाहन के नंबर प्लेट के माध्यम से PUC की वैधता की जांच की जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि केवल पर्यावरण के अनुरूप मानदंड पूरा करने वाली गाड़ियां ही सड़कों पर चलें।

इसके अलावा, प्रशासन पुराने वाहनों, पराली जलाने, सड़क की धूल और औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषण पर भी निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। सर्दी के मौसम में दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता में गिरावट की समस्या प्रत्येक वर्ष देखी जाती है।

ये सभी उपाय क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से किए गए हैं।