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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण में बीएस-IV वाहनों को छूट नहीं
प्रदूषण नियंत्रण के तीसरे और चौथे चरण में अब हल्के और मध्यम वाहनों को कोई राहत नहीं मिलेगी। भारी वाणिज्यिक वाहन भी इन प्रतिबंधों से मुक्त नहीं रहेंगे।
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दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनाए गए कड़े उपायों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण में अब हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों को दिए जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है।
इसी तरह, ग्रैप के चौथे और सर्वाधिक गंभीर चरण में भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी पहले दी जाने वाली छूट अब खत्म कर दी गई है। यह निर्णय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि बीएस-IV और इससे नीचे के उत्सर्जन मानदंड वाले सभी वाहनों पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने पर समान प्रतिबंध लागू होंगे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक था। प्रदूषण के स्तर में भारी वृद्धि के समय सभी प्रकार के वाहनों पर समान प्रतिबंध लागू करने से क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।