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दिल्ली-एनसीआर में हल्के व्यावसायिक वाहनों पर नए नियम लागू

प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनवरी 2027 से हल्के व्यावसायिक वाहनों की नई रजिस्ट्रीकरण पर चरणबद्ध प्रतिबंध लागू होंगे। यह प्रतिबंध पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले एन1 श्रेणी के वाहनों पर लागू होगा।

LSN India · 20 August 2026

दिल्ली-एनसीआर में हल्के व्यावसायिक वाहनों पर नए नियम लागू

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में हल्के माल ढुलाई वाहनों की नई रजिस्ट्रीकरण पर चरणबद्ध प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रस्तावित प्रतिबंधों के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से संचालित एन1 श्रेणी के वाहनों की नई रजिस्ट्रीकरण जनवरी 2027 से शुरू होगी। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी क्रमिक रूप से लागू की जाएगी।

सीएक्यूएम का यह फैसला देश के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक के वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। हल्के व्यावसायिक वाहन शहरी क्षेत्रों में माल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन हैं, लेकिन ये वायु प्रदूषण में भी पर्याप्त योगदान देते हैं।

यह प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती चिंता को दर्शाता है। नीति निर्माताओं को आशा है कि इस कदम से आने वाले वर्षों में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और इसका असर शहर के करोड़ों निवासियों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक पड़ेगा।