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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खिलाफ ग्रैप-2 प्रतिबंध लागू
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार जाने के बाद ग्रैप (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) के दूसरे स्तर के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। यह कदम प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है।
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दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर प्रशासन ने ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के दूसरे स्तर के प्रतिबंध घोषित कर दिए हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के आंकड़े को पार कर जाने के साथ ही यह फैसला लिया गया है।
ग्रैप-2 के तहत लागू किए जा रहे प्रतिबंधों में निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल चलित भारी वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण और कुछ औद्योगिक गतिविधियों में कमी शामिल है। साथ ही, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के उपाय भी अमल में लाए जा रहे हैं।
प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अधिकारियों ने नागरिकों से घर के अंदर रहने, बाहर निकलते समय मास्क पहनने और खुली आग से बचने की अपील की है। विद्यालयों और कार्यालयों को भी प्रदूषण से बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
मौसमी कारकों और वायु प्रदूषण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होता, तब तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे।