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दिल्ली में 2001 से पुरानी इमारतों की अनिवार्य सुरक्षा जांच होगी
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 21 मार्च 2001 से पहले निर्मित 15 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली सभी इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह कदम भूकंप संबंधी सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए उठाया गया है।
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दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राजधानी में वर्ष 2001 से पहले निर्मित इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक जांच प्रक्रिया शुरू की है। यह आदेश 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली सभी पूर्व-अनुमोदित इमारतों पर लागू होगा।
डीडीए के अनुसार, यह पहल इसलिए आवश्यक थी क्योंकि 2001 में दिल्ली के भवन निर्माण उपनियमों में भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए थे। उस वर्ष के बाद निर्मित इमारतें इन अपडेट किए गए मानकों के अनुसार बनी हैं, लेकिन पुरानी संरचनाओं में ये सुरक्षा विशेषताएं नहीं हो सकती हैं।
यह निर्देश पहले भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन डीडीए ने सुरक्षा परीक्षणों को अधिक व्यवस्थित और अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। प्राधिकरण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर की पुरानी इमारतें आधुनिक भूकंप सुरक्षा मानदंडों को पूरा करती हैं।
डीडीए ने संपत्ति मालिकों और बिल्डरों से इस निर्देश का पालन करने का आग्रह किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दिल्ली की बढ़ती आबादी और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।