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जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति से वंचित 400 पूर्व बीएसएफ कर्मी
सेवा से बर्खास्तगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहने वाले 400 पूर्व सीमा सुरक्षा बल कर्मियों को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर अनुमति प्रदान नहीं की। पुलिस ने भूख हड़ताल को गैरकानूनी करार देते हुए दो दिन के निरंतर आंदोलन को प्रतिबंधित किया।
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दिल्ली की पुलिस प्रशासन ने 400 पूर्व बीएसएफ कर्मियों को राजधानी के प्रसिद्ध विरोध स्थल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। ये कर्मी अपनी सेवा से बर्खास्तगी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकत्रित होना चाहते थे।
पुलिस अधिकारियों ने पूर्व कर्मियों को सूचित किया कि भूख हड़ताल भारतीय कानून के तहत अवैध मानी जाती है। साथ ही, दो दिन तक लगातार चलने वाले आंदोलन को नियमों के विरुद्ध माना गया। पुलिस ने यह कहकर अनुमति नहीं दी कि इस अवधि के दौरान लगातार विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती।
यह निर्णय उन पूर्व बीएसएफ कर्मियों के लिए निराशाजनक है जो अपनी सेवा संबंधी मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर उठाना चाहते थे। इस घटना से पता चलता है कि सुरक्षा बलों के सदस्यों की शिकायतों को सुलझाने के लिए कितनी जटिल प्रक्रिया है।
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के नियमों के अनुसार, भूख हड़ताल और निरंतर आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पुलिस का यह रुख संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की कोशिश को दर्शाता है।