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जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल का दर्जा हटाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार: दिल्ली पुलिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के फैसले पर पुनर्विचार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
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दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि जंतर मंतर को औपचारिक प्रदर्शन स्थल से हटाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार किया गया है। पुलिस की यह दलील दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर परिसर को प्रदर्शन स्थल की सूची से निकाले जाने के विरुद्ध दायर याचिका के सुनवाई में आई।
हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर गंभीरता से विचार करते हुए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है, जिसमें जंतर मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल के रूप में स्वीकृति देने की बात कही गई है।
दिल्ली में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर परंपरागत रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस निर्णय से सरकार विरोधी आंदोलनों और नागरिक समाज के कार्यकलाप प्रभावित हो सकते हैं।
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है। इस मध्यवर्ती अवधि में दोनों पक्षों के तर्क सुने जाएंगे और तत्पश्चात निर्णय लिया जा सकेगा।