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दिल्ली पुलिस का दावा: विरोध प्रदर्शन में नाम पट्टिका न पहनने के बारे में कोई निर्देश नहीं
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान नाम पट्टिका के बिना तैनात पुलिसकर्मियों के मामले में उन्हें कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया। पुलिस के स्थायी आदेश के अनुसार सभी कर्मियों को अपनी वर्दी के साथ द्विभाषी नाम पट्टिका अनिवार्य रूप से पहननी चाहिए।
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दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन स्थलों पर नाम पट्टिका के बिना तैनात पुलिसकर्मियों को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्देश नहीं दिए गए थे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी भी आदेश की जानकारी उन्हें नहीं है जो पुलिसकर्मियों को नाम पट्टिका हटाने के लिए कहता हो।
दिल्ली पुलिस का स्थायी आदेश संख्या 51 सभी कर्मियों को काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों वाली द्विभाषी प्लास्टिक नाम पट्टिका पहनने को अनिवार्य बनाता है। यह पट्टिका पुलिस वर्दी का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इस मानक के अनुसार सभी पुलिस कर्मचारियों को अपनी पहचान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी चाहिए।
पुलिस प्रशासन के इस बयान के बाद भी सवाल उठते हैं कि विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में नाम पट्टिका के बिना कर्मचारियों की तैनाती क्यों देखी गई। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न नागरिक अधिकार समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिसकर्मियों की पहचान सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्थायी आदेश का पालन न किया जाना प्रशासनिक प्रक्रिया में खामियों को दर्शाता है।