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दिल्ली पुलिस ने तिरंगा मार्च को लेकर तीन एफआईआर दर्ज किए

मुख्य न्यायाधीश के तिरंगा मार्च के संबंध में दिल्ली पुलिस ने कानूनी आदेश की अवहेलना के आरोप में तीन प्राथमिकियां दर्ज की है। इस मामले में कार्यकर्ता अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया है।

LSN India · 18 October 2026

दिल्ली पुलिस ने तिरंगा मार्च को लेकर तीन एफआईआर दर्ज किए

दिल्ली पुलिस ने मुख्य न्यायाधीश के तिरंगा मार्च से जुड़े प्रदर्शन को लेकर तीन प्राथमिकियां दर्ज की है। ये एफआईआर कनॉट प्लेस और मंडी हाउस थानों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दर्ज की गई हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर प्रशासनिक निषेधाज्ञा की अवहेलना करने का आरोप है।

पुलिस के आरोप के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने वैध प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं किया। इस प्रकरण में सक्रिय रहे कार्यकर्ता अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है।

धारा 223 का उल्लंघन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना से संबंधित है। यह पहले की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जहां न्यायिक परिसर के आसपास के क्षेत्रों में जनसभा पर पाबंदी लगाई गई थी।

पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी समूह इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में मार्च निकालने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण प्रशासनिक कार्रवाई की गई। मामला अभी भी जांच के अधीन है।