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दिल्ली में जंतर मंतर पर धारा 163 के तहत प्रतिबंध, प्रदर्शन पर रोक
दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इस आदेश के तहत नारेबाजी, धरने और सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा घोषित की है। इस प्रशासनिक आदेश के माध्यम से पुलिस ने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन और सामूहिक सभाएं करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
निषेधाज्ञा के तहत नारेबाजी तथा किसी भी तरह की राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियां आयोजित करना अब प्रतिबंधित है। पुलिस ने यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और शांति-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।
यह आदेश नई दिल्ली के एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर लागू किया गया है, जहां नियमित रूप से विभिन्न समूह प्रदर्शन और सभाएं आयोजित करते हैं। प्रशासन के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में होने वाली किसी भी अनियंत्रित गतिविधि को नियंत्रित करना है।
धारा 163 के तहत लागू किए गए ये निषेधाज्ञा आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक पुलिस उन्हें रद्द नहीं करती या अधिकृत अधिकारी अन्य निर्देश जारी नहीं करते। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।