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सीजेपी प्रदर्शन: नेहा बोरा रिहा, दिप्के को अदालत में पेश किया जाएगा
दिल्ली पुलिस ने बताया कि नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत रिहा किया गया है। वहीं दिप्के के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।
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सेंट्रल पार्क में हुए प्रदर्शन के दौरान लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी से जुड़े इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि नेहा बोरा को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया है।
दूसरी ओर, दिप्के के खिलाफ अधिक गंभीर कार्रवाई की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 और 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिप्के को आने वाले समय में सेशन अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस की ओर से सख्त रुख अपनाया गया। सूचना के अनुसार, प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं का इस्तेमाल किया गया। अधिकांश गिरफ्तार किए गए लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।