LSN News › India

World · India Bureau

दिल्ली दंगा प्रकरण में शरजील-उमर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में

दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद शरजील इमाम और उमर खालिद ने भारतीय न्यायतंत्र के शीर्ष पीठ का रुख किया है। दोनों का तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभी संरक्षित गवाहों से पूछताछ पूरी नहीं कर पाया है।

LSN India · 5 November 2026

दिल्ली दंगा प्रकरण में शरजील-उमर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में

2020 के दिल्ली दंगे प्रकरण में फंसे शरजील इमाम और उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए नई याचिका दायर की है। दोनों नेताकर्मियों की यह पहल दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी पूर्ववर्ती जमानत याचिका को खारिज किए जाने के बाद आई है।

शरजील और उमर ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अब तक संरक्षित गवाहों के विरुद्ध परीक्षा (क्रॉस-एक्जामिनेशन) पूरी नहीं कर सका है। उन्होंने दावा किया है कि इस कारण उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच में काफी अनिश्चितता बनी हुई है।

दोनों ने अपनी याचिका में संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की ओर भी इशारा किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से कारावास में रहने से उनके कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है और उन्हें त्वरित सुनवाई की आवश्यकता है।

यह मामला दिल्ली के फरवरी 2020 के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से दोनों को अपनी रिहाई के लिए अंतिम न्यायिक पुनर्विचार का अवसर मिलेगा।