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दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम को शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजपेई ने शरजील इमाम की अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत की याचिका को मंजूरी दे दी है।
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दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित शरजील इमाम को अदालत ने एक सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजपेई ने इमाम की जमानत याचिका को स्वीकृति दी है ताकि वह अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान में शामिल हो सकें।
इमाम ने अदालत में अपने चचेरे भाई की शादी समारोह में उपस्थिति के लिए अंतरिम जमानत की अनुमति मांगी थी। न्यायाधीश ने याचिका की विषयवस्तु पर विचार करते हुए एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की है।
यह फैसला अंतरिम आधार पर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह एक सीमित अवधि के लिए लागू है। इमाम को निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत के समक्ष वापस प्रस्तुत होना होगा।
दिल्ली दंगों से संबंधित विभिन्न मामलों में कई आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी है। अदालतें समय-समय पर आरोपियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार करते हुए अंतरिम राहत प्रदान करती हैं।