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दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम को सात दिन की अंतरिम जमानत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेई ने शरजील इमाम की याचिका को स्वीकृति दी है। इमाम अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत पाने में सफल रहे।
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2020 के दिल्ली दंगा मामले में शामिल शरजील इमाम को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेई द्वारा सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। न्यायाधीश ने इमाम के व्यक्तिगत कारणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
इमाम ने अपनी अंतरिम जमानत की याचिका में बताया था कि उन्हें अपने एक करीबी परिवार सदस्य की शादी में शामिल होना है। इस कारण से न्यायालय ने उन्हें सीमित अवधि के लिए रिहाई दिए जाने की अनुमति प्रदान की है।
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में शरजील इमाम के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत शर्तों के साथ दी गई है और इमाम को निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत के समक्ष फिर से पेश होना होगा।