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दिल्ली में दिवाली 2026: पटाखों पर प्रतिबंध बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई चिंता
दिल्ली में पूरे साल पटाखों पर लगा प्रतिबंध दिवाली से पहले भी लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट इस नियम को ढीला करने पर विचार कर रहा है, साथ ही अधिकारियों से पहले के आदेशों को लागू करने में विफलता पर सवाल उठा रहा है।
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दिल्ली में अगली दिवाली पर पटाखों का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में साल भर चलने वाला यह प्रतिबंध त्योहार के समय भी जारी रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लागू किए गए इस कड़े कदम में कोई ढील देने की योजना नहीं है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को कुछ हद तक कम करने की संभावना पर विचार किया है। अदालत ने दिल्ली प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों से सवाल उठाया है कि पिछले आदेशों को लागू करने में वे विफल क्यों रहे हैं। अदालत का यह रुख दर्शाता है कि वह नियमों के सही क्रियान्वयन को लेकर चिंतित है।
इस प्रतिबंध के पीछे मुख्य कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या है। पटाखों से निकलने वाला धुआं और कण वायु गुणवत्ता को और भी बदतर बनाते हैं, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस नियम को सख्ती से लागू करने पर जोर दे रहा है।
दिल्ली के निवासियों को दिवाली मनाने के लिए पटाखों के अलावा अन्य विकल्प अपनाने की सलाह दी जा रही है। इसमें रंगोली, दीपक जलाना, मिठाइयां बांटना और अन्य परंपरागत तरीके शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन तरीकों से भी त्योहार का जादू कायम रहता है, साथ ही शहर की हवा भी स्वच्छ रहती है।