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जंतर मंतर से प्रदर्शन स्थल का दर्जा रद्द, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने नए फॉर्म-6 के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया है। दिल्ली के प्रसिद्ध जंतर मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि प्रदर्शन और सार्वजनिक समाবेश के लिए नए नियमों संबंधी फॉर्म-6 पर उसने कोई निर्णय नहीं सुनाया है। यह स्पष्टीकरण दिल्ली सरकार द्वारा जंतर मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद आया है।
जंतर मंतर को दशकों तक राजधानी में सार्वजनिक और राजनीतिक प्रदर्शन का केंद्र माना जाता रहा है। इंडिया गेट के पास स्थित यह स्थान विभिन्न कारणों से विरोध प्रदर्शन और जागरूकता अभियानों का गवाह रहा है। इसे डी-नोटीफाई किए जाने के निर्णय को लेकर नागरिक समाज संगठनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह अवलोकन राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण विकास है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। नागरिक संगठन और कानूनी विशेषज्ञ इस विषय पर आगे की कानूनी कार्रवाई की संभावना व्यक्त कर रहे हैं।