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दिल्ली सरकार ने अग्नि नियमों में संशोधन कर भवनों के लिए नए सुरक्षा मानक लागू किए
दिल्ली सरकार ने आग से संबंधित नियमों में व्यापक संशोधन किया है जिसमें भवनों के लिए अग्नि निरोधक दीवारें, आपातकालीन बिजली आपूर्ति और अग्नि नियंत्रण कक्ष जैसी अनिवार्य सुविधाएं शामिल हैं। यह कदम हाल के महीनों में दिल्ली में हुई आग की घटनाओं, विशेषकर मालवीय नगर में हुई होटल आग की घटना के बाद उठाया गया है।
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दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने 28 अगस्त को दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम 2026 को अधिसूचित किया है। इस संशोधन के तहत सभी भवनों के लिए अग्नि निवारण और सुरक्षा के न्यूनतम मानक तय किए गए हैं जो भवन की ऊंचाई और उसके उपयोग के प्रकार पर निर्भर करेंगे।
नए नियमों के अनुसार, भवनों में अग्नि और धुएं से सुरक्षा के लिए विशेष बाधाएं स्थापित करनी होंगी। साथ ही आपातकालीन पहुंच के लिए मार्गों को अवरोधमुक्त रखना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भवनों में आपातकालीन बिजली आपूर्ति की व्यवस्था और समर्पित अग्नि नियंत्रण कक्ष होना अनिवार्य किया गया है।
संशोधित नियमों के तहत, यदि भवन निर्माण नियमावली में किसी भवन के लिए अग्नि सुरक्षा के विशेष उपायों का उल्लेख नहीं है, तो दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक भवन मालिकों या कब्जेदारों को अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने का निर्देश दे सकते हैं।
यह संशोधन हाल के महीनों में दिल्ली में घटी अग्नि घटनाओं के मद्देनजर किया गया है। इसी साल जून में मालवीय नगर में एक होटल में लगी आग में 23 लोगों, मुख्यतः विदेशी नागरिकों की मृत्यु हुई थी। नए नियम भवन निर्माण बाईलॉ के अनुरूप लागू किए जाएंगे।