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दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण: नवंबर से बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नवंबर माह से जनवरी के अंत तक नए GRAP नियम लागू होंगे। शहर से बाहर पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन BS-VI, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी जाएगी।
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दिल्ली सरकार वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक कठोर प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू करने जा रही है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर से पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
हालांकि, सरकार की ओर से जारी नए GRAP दिशानिर्देशों में कुछ वाहनों को छूट दी गई है। BS-VI उत्सर्जन मानदंड वाले पेट्रोल और डीजल वाहन, साथ ही सभी सीएनजी और विद्युत चालित वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। ये वाहन पूरी अवधि में दिल्ली में स्वतंत्रता से आवागमन कर सकेंगे।
इन नियमों का उद्देश्य सर्दियों के मौसम में दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करना है। इस अवधि में प्रदूषण के स्तर में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों से अपेक्षा की है कि वे इन नियमों का पालन करें और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। उल्लंघन के मामले में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।