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दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण: पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध, पार्किंग फीस दोगुनी
दिल्ली सरकार सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर से कड़े प्रतिबंध लागू करेगी। शहर के बाहर पंजीकृत BS-VI से पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध, पार्किंग फीस दोगुनी और निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाएगी।
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दिल्ली सरकार ने सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर से फरवरी तक व्यापक प्रतिबंधों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, ये उपाय विशेष प्रवर्तन दल, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC) द्वारा समर्थित होंगे।
नए उपायों के तहत, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV या पुराने उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने वाली गाड़ियों को नवंबर से जनवरी तक शहर में चलाने से प्रतिबंधित किया जाएगा। हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ एम्बुलेंस, दमकल, पुलिस वाहन और अन्य अधिसूचित छूट प्राप्त वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाएगी।
इन प्रतिबंधों में पार्किंग फीस में दोगुनी वृद्धि और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक सीमित करना भी शामिल है। इसके अलावा, अधिकांश बाहरी निर्माण गतिविधियों को भी निलंबित किया जाएगा। ये प्रतिबंध अलग-अलग अवधि के लिए नवंबर और फरवरी के बीच लागू रहेंगे।