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दिल्ली अनाधिकृत कालोनियों में स्वामित्व योजना की समय सीमा बढ़ाने की तैयारी
पीएम-उदय योजना में कम रुचि के बीच दिल्ली सरकार आवेदन की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी की 1,511 अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख से अधिक निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने का लक्ष्य रखती है।
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दिल्ली प्रशासन प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है, क्योंकि पात्र आवेदकों की ओर से इस योजना में आवश्यक से कम आवेदन आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में फैली हजारों अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को वैध स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए यह केंद्रीय योजना की गई थी।
योजना के अंतर्गत दिल्ली की 1,511 अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख से अधिक व्यक्तियों को संपत्ति के स्वामित्व की कानूनी मान्यता मिलने की संभावना है। यह कदम दशकों से अनौपचारिक बस्तियों में निवास कर रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित हो सकता है। स्वामित्व अधिकार मिलने से इन निवासियों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं और बैंक ऋण प्राप्त करने में आसानी हो सकेगी।
विभाग की ओर से माना जा रहा है कि समय सीमा में विस्तार से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। पहली अवधि में कम आवेदन प्राप्त होने के कारण सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा है ताकि पात्र परिवारों तक योजना का संदेश बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके।
दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियां लंबे समय से शहरीकरण की समस्या बनी हुई हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली और सड़कों से वंचित रहते हैं। पीएम-उदय योजना के माध्यम से सरकार इन कमजोर वर्ग के नागरिकों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है।