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दिल्ली में 1 अक्टूबर से पीयूसी प्रमाणपत्र की सख्त जांच, ₹10,000 का जुर्माना
दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के प्रवर्तन को कड़ा करने की तैयारी में है। अक्टूबर से शुरू होने वाले नए अभियान में अमान्य या समाप्त हो चुके पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।
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दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से सरकार आने वाले महीने से एक व्यापक प्रवर्तन अभियान शुरू करने जा रही है। 1 अक्टूबर से दिल्ली की सड़कों पर ऐसे वाहनों की पहचान की जाएगी जिनके पास वैध या नवीनीकृत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं है।
इस नई कार्रवाई के तहत अमान्य या समाप्त हो चुके पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे वाहनों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दिल्ली सरकार पीयूसी केंद्रों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी काम कर रही है ताकि प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बन सके। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
वाहन मालिकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता की जांच कर लें और यदि वह समाप्त हो गया है तो नवीनीकरण के लिए अधिकृत केंद्रों से संपर्क करें।