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दिल्ली में GRAP-1 लागू: निर्माण कार्य पर प्रतिबंध, गाड़ियों के लिए सख्त नियम
दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बुधवार को GRAP-1 स्तर की घोषणा की। दोपहर 2 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 दर्ज किया गया।
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को आधिकारिक आदेश जारी करके दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण को लागू करने की घोषणा की। यह निर्णय राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर लिया गया है।
GRAP-1 के अंतर्गत दिल्ली में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर सीमित प्रतिबंध लागू होंगे। इसके साथ ही वाहनों से संबंधित सख्त नियम भी लागू किए जाएंगे जिसका उद्देश्य प्रदूषण में वृद्धि को रोकना है। बुधवार को दोपहर 2 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 दर्ज किया गया था, जो "खराब" श्रेणी में आता है।
ये प्रतिबंधात्मक उपाय तब तक जारी रहेंगे जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो जाता। CAQM द्वारा जारी नियमों का कड़ाई से पालन करना सभी संबंधित पक्षों के लिए अनिवार्य है ताकि राजधानी की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।