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डीजीसीए ने उड़ानों में विशिष्ट पावर बैंकों पर प्रतिबंध लगाया
भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कुछ विशेष मॉडल के पावर बैंकों को विमानों में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एयरलाइंस को इन उपकरणों की पहचान कर उन्हें रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
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डीजीसीए ने एक आदेश जारी कर विशेष मॉडल के पावर बैंकों को सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और विमान में आग लगने के जोखिम को कम करने के मद्देनजर लिया गया है। प्रतिबंधित पावर बैंकों में विस्फोटक संभावना वाली बैटरी के कारण संभावित खतरे की पहचान की गई है।
डीजीसीए ने समस्त एयरलाइंस को निर्दिष्ट किया है कि वे चेक-इन सामान और केबिन सामान दोनों में से प्रतिबंधित पावर बैंकों की पहचान करने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाएं। इसमें यात्रियों को सूचित करना, सुरक्षा जांच को मजबूत करना और हवाई अड्डे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।
नियामक निकाय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्रतिबंधित पावर बैंक विमान तक न पहुंचे। यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे यात्रा से पहले अपने पावर बैंकों की मॉडल जानकारी सत्यापित करें और डीजीसीए की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रतिबंधित उपकरणों की सूची देखें।
यह कदम विश्व भर में विमान सुरक्षा नियमों के साथ संरेखित है, जहां लिथियम-आयन बैटरी से संबंधित घटनाओं के कारण कई देशों ने समान प्रतिबंध लागू किए हैं।