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बद्रीनाथ घटना के बाद DGCA का सख्त रुख, ऑपरेटर्स नाराज

नागरिक विमानन नियामक ने चारधाम हेलीकॉप्टर सेवाओं में दो पायलटों की अनिवार्य नियुक्ति का आदेश दिया है। ऑपरेटरों ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए कहा है कि इससे परिचालन खर्च में भारी वृद्धि होगी।

LSN India · 2 November 2026

बद्रीनाथ घटना के बाद DGCA का सख्त रुख, ऑपरेटर्स नाराज

बद्रीनाथ के निकट हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद महालनोबिस एयरोड्रोम (DGCA) ने धार्मिक तीर्थ यात्रा मार्गों पर संचालित विमान सेवाओं के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत चारधाम क्षेत्र में उड़ान भरने वाले सभी हेलीकॉप्टरों में न्यूनतम दो योग्य पायलटों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है।

यह कदम सुरक्षा मानकों को कठोर करने के लिए उठाया गया है, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हिमालय की चुनौतीपूर्ण भूभाग और जलवायु परिस्थितियों में उड़ान संचालन के जोखिमों को देखते हुए यह निर्णय नियामक द्वारा लिया गया है।

हेलीकॉप्टर ऑपरेटर कंपनियों ने इस आदेश का तीव्र विरोध किया है। उन्होंने DGCA और उत्तराखंड विमानन विभाग को संबोधित पत्रों में तर्क दिया है कि दो पायलटों की अनिवार्यता से उनके संचालन खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। साथ ही, यह कदम सेवा संचालन को बाधित करेगा और सामान्य जनता के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा को अधिक महंगा बनाएगा।

ऑपरेटरों ने DGCA से इस नीति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है और वैकल्पिक सुरक्षा उपायों को स्वीकार करने के लिए संवाद की अपेक्षा की है। विभिन्न हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं ने संकेत दिया है कि यदि मौजूदा नियम लागू रहा तो वे सीमित अवधि के लिए सेवाएं निलंबित कर सकते हैं।