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मुंगेर में नाबालिग साली से दुराचार: DNA रिपोर्ट ने सौरभ कुमार को दोषी ठहराया, 20 साल की सजा

मुंगेर के पॉक्सो कोर्ट ने सौरभ कुमार साह को नाबालिग साली के साथ दुराचार के मामले में 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तीन प्रमुख गवाहों के बयान में बदलाव के बाद भी DNA रिपोर्ट ने आरोपी को दोषी साबित किया।

LSN India · 24 September 2026

मुंगेर में नाबालिग साली से दुराचार: DNA रिपोर्ट ने सौरभ कुमार को दोषी ठहराया, 20 साल की सजा

मुंगेर जिले में एक महत्वपूर्ण फैसले में पॉक्सो कोर्ट ने सौरभ कुमार साह को नाबालिग साली के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी पत्नी को मायके छोड़कर नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसकी माता और आरोपी की पत्नी समेत तीन प्रमुख गवाहों ने अदालत में अपने पहले दिए गए बयानों से मुकरते हुए अलग बयान दिए। इस कारण मामले की जांच में जटिलता आ गई थी।

हालांकि, गवाहों के विरोधाभासी बयानों के बाद भी मेडिकल साक्ष्य ने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीड़िता की गर्भावस्था में की गई DNA रिपोर्ट में भ्रूण का जैविक पिता सौरभ कुमार साह पाया गया, जो आरोपी को दोषसिद्ध करने के लिए निर्णायक साक्ष्य साबित हुआ।

न्यायालय ने माना कि विज्ञान आधारित साक्ष्य गवाहों के बयानों से अधिक विश्वसनीय है। फैसले के अनुसार, आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। इस केस में बाल संरक्षण कानून की कड़ी व्याख्या सुनिश्चित की गई है।