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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक महीने में शिकायतें सुलझानी होंगी: नए नियम
भारत सरकार ने ई-कॉमर्स क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम जारी किए हैं। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और ऑनलाइन खरीदारी को अधिक पारदर्शी बनाएंगे।
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भारत सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिए नए दिशानिर्देश घोषित किए हैं जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेंगे। इन संशोधित नियमों के अनुसार, सभी ऑनलाइन विक्रेताओं को ग्राहकों की शिकायतों का समाधान एक महीने की समय सीमा के भीतर करना होगा। यह कदम ई-कॉमर्स सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
नए नियमों का एक महत्वपूर्ण प्रावधान छूट और बिक्री प्रचार से संबंधित है। जब भी ई-कॉमर्स विक्रेता किसी उत्पाद पर कोई छूट या विशेष मूल्य प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें उस वस्तु का मूल मूल्य भी दिखाना अनिवार्य होगा। इससे ग्राहकों को वास्तविक बचत का आकलन करने में मदद मिलेगी और भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं पर रोक लगेगी।
ये संशोधित नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे, जिससे ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। सरकार का लक्ष्य भारतीय उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना और ऑनलाइन बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
इस नियामक पहल से ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये नियम ऑनलाइन खरीदारी को अधिक विश्वसनीय और संरक्षित बनाएंगे, जिससे भारत में डिजिटल वाणिज्य की वृद्धि को और गति मिलेगी।