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निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा सभी आदेश सर्वसम्मत थे
निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीनों विशेष निर्देश आदेश (एसआईआर) सर्वसम्मत निर्णय के माध्यम से जारी किए गए थे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अकेले काम नहीं कर रहे थे।
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निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि तीनों विशेष निर्देश आदेश पूरी तरह सर्वसम्मत निर्णय पर आधारित थे। आयोग ने यह दलील दी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किसी भी निर्णय में अकेले कार्य नहीं किया है।
अपनी अर्जी में निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को विस्तार से समझाया कि कैसे सभी तीनों आदेश आयोग के सभी सदस्यों की सहमति के साथ जारी किए गए। आयोग के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक विचार-विमर्श के बाद लिए गए थे।
आयोग के इस कदम से यह संकेत मिलता है कि वह आलोचनाओं का जवाब देना चाहता है जिनमें सुझाव दिया जा रहा था कि निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। निर्वाचन आयोग ने अपनी संस्थागत प्रक्रियाओं का पालन करने पर जोर दिया है।
यह अदालत की कार्यवाही का हिस्सा है जहां निर्वाचन आयोग के कामकाज और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आयोग का यह जवाब अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।