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NewsClick मामले में ED ने सर्वोच्च न्यायालय में की अपील
प्रवर्तन निदेशालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसने कहा है कि न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच किए बिना ही केस को खारिज कर दिया। ED ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर आंतरिक देरी का भी मुद्दा उठाया है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सर्वोच्चन्यायालय में NewsClick मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील दाखिल की है। ED का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की पूर्ण रूप से जांच किए बिना ही केस को खारिज कर दिया है।
एजेंसी ने अपनी अपील में कहा है कि न्यायालय के फैसले में उसके द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण सबूतों और कानूनी तर्कों पर विचार नहीं किया गया। ED का विचार है कि उच्च न्यायालय को इस मामले में पूर्ण सुनवाई के बाद ही निर्णय लेना चाहिए था।
इसके अलावा, ED ने अपील में न्यायिक प्रक्रिया में असामान्य देरी का भी मुद्दा उठाया है। एजेंसी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाने में पांच महीने की अनावश्यक देरी की, जिससे न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हुई।
NewsClick मामले को लेकर ED विभिन्न चैनलों के माध्यम से छानबीन कर रहा है। एजेंसी का दावा है कि यह मामला राष्ट्रीय हित से जुड़ा है और सर्वोच्च न्यायालय को इसे गंभीरता से लेते हुए विस्तृत सुनवाई करनी चाहिए।