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जमानत मिलने के बाद आजम खान को ED ने हिरासत में लिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्यूअल पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर की, लेकिन रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी स्वीकार की, जिससे दोनों की शीघ्र रिहाई की संभावना बन गई थी। अदालत ने ड्यूअल पैन कार्ड मामले में दोनों की सजा को निलंबित करते हुए जमानत प्रदान की। हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया।
रामपुर जेल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक टीम मौजूद रही। जमानत के बाद जब आजम खान और अब्दुल्ला आजम को रिहा किया जा रहा था, तो ED ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अधिकारियों के अनुसार, दोनों को अलग-अलग मामलों की जांच से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हिरासत में रखा गया है।
आजम खान को गाजियाबाद में एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है। ED की ओर से कहा गया है कि जांच की प्रक्रिया के तहत दोनों को हिरासत में रखा जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, हाईकोर्ट की ओर से जमानत मिलने के बावजूद अन्य एजेंसियां अपनी जांच के तहत व्यक्ति को हिरासत में रख सकती हैं।
यह मामला पिछले कई वर्षों से लंबित है और आजम खान विभिन्न कानूनी मामलों में शामिल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से राजनीतिक महत्व का मामला बन गया है, जिसपर विभिन्न पक्षों से प्रतिक्रिया मिल रही है।