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केरल सरकार: ईडी रिपोर्ट के आधार पर अकेले एफआईआर नहीं हो सकती

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने कहा है कि राज्य सरकार ने कानूनी सलाह के आधार पर मामले में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल आर्थिक अपराध शाखा की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती।

LSN India · 27 September 2026

केरल सरकार: ईडी रिपोर्ट के आधार पर अकेले एफआईआर नहीं हो सकती

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विवादास्पद मामले में प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू की है। चेन्नीथला के अनुसार यह निर्णय सरकार द्वारा प्राप्त कानूनी परामर्श के आधार पर लिया गया है।

गृह मंत्री ने स्पष्ट करते हुए बताया कि केवल केंद्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत नहीं की जा सकती। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

चेन्नीथला के इस बयान से राज्य सरकार की सावधानीपूर्वक कानूनी दृष्टिकोण सामने आता है। उन्होंने संकेत दिया कि सभी औपचारिकताएं और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह बयान तब आया है जब केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने मामले संबंधी अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राज्य सरकार के इस रुख से स्पष्ट है कि वह किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती।