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चुनाव आयोग ने पहले पंजीकृत मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 जमा करने की सुविधा दी
चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि पहले पंजीकृत मतदाता अपना नाम मसौदा विशेष गहन संशोधन सूची से गायब पाएं तो फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। इससे वे मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे।
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चुनाव आयोग ने मतदाताओं को एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है। आयोग के अनुसार, जो नागरिक पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं लेकिन मसौदा विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) सूची से गायब हैं, वे फॉर्म 6 जमा करके अपना नाम शामिल करवा सकते हैं।
यह निर्णय मतदाता सूची को अद्यतन रखने और सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। फॉर्म 6 दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि मतदाता आसानी से अपनी पात्रता साबित कर सकें।
चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि यदि उनके नाम मसौदा एसआईआर सूची में शामिल नहीं हैं तो वे तुरंत संबंधित अधिकारियों के पास आवेदन करें। इस प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक व्यापक और प्रतिनिधित्वशील बनाने का लक्ष्य है।
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने नियमित रूप से ऐसी सुविधाएं प्रदान करते आ रहा है।